Sunday , 5 May 2024

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नि:शक्त मतदाताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करे चुनाव अमला

handicape भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव डियूटी में लगे अमले को नि:शक्त मतदाताओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखे जाने के निदेश दिये है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है।

मतदान केन्द्र पर चुनाव डयूटी में लगे अमले को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नि:शक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्र में अन्य मतदाताओं के साथ लाईन में प्रतिक्षा करवाने की बजाए मतदान करने में प्राथमिकता दी जाए। नि:शक्त मतदाताओं को सभी आवश्यक सहायता, जो संभव हो, मतदान केन्द्र पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ऐसे मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर स्थाई या अस्थाई रैम्प की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये जिससे वे मतदान केन्द्र के अन्दर व्हील चेयर के साथ जा सके। चुनाव डयूटी में लगे अमले को विशेष रूप से प्रशिक्षण के दौरान यह बताया जाना चाहिये कि निर्वाचनों का संचालन नियम के अनुसार किसी नेत्रहीन अथवा अशक्त मतदाता, यदि वह चाहे तो उसके द्वारा वोट डालने में सहायता करने के लिए एक सहयोगी को अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है। निर्देशों में बोलने व सुनने की दुर्बलता वाले मतदाताओं की विशेष देखभाल किये जाने के लिये भी कहा गया है।

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