जबलपुर, 5 नवंबर –मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में वाडरें का आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया से नहीं किए जाने को लेकर दायर की गई याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता संजीव पांडे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि वाडरें के आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाए। याचिका में तय नियमों का पालन न किए जाने का जिक्र किया गया है।
याचिका की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति एन.के. गुप्ता की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई दिसम्बर माह के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश चंद्र न्यायालय में पेश हुए।