नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व दूरसंचार मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता दयानिधि मारन ने टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और जमानत रद्द करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
मारन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई बुधवार को होगी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने के निर्देश दिए। इससे पहले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय को बताया कि मारन से इस मामले में वर्ष 2014 और 2015 में दो बार पूछताछ की गई।
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह कहते हुए मामले में मारन की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी कि उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूछताछ का सामना करना चाहिए। मारन को अग्रिम जमानत जून में दी गई थी।