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यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय मूल के युवक की याचिका नामंजूर

न्यूयॉर्क, 2 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका के ओहियो राज्य की सर्वोच्च अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय मूल के युवक की याचिका नामंजूर कर दी।

वेबसाइट ‘एग्जामिनर डॉट ऑर्ग’ की मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च अदालत ने अपहरण और यौन उत्पीड़न के इस मामले में ओहियो की लोगान काउंटी कॉमन प्लीज के निर्णायकमंडल के फरवरी, 2015 के फैसले को बरकरार रखा और दोषी गुरविंदर सिंह (28) की याचिका नामंजूर कर दी। गुरविंदर को यौन उत्पीड़न मामले में नौ साल की सजा सुनाई गई है।

घटना ओहियो राज्य की स्टोक्स टाउनशिप के वलेरो गैस स्टेशन में 25 फरवरी, 2013 को हुई थी, जहां गुरविंदर काम करता था।

उसे 2013 में दोषी पाया गया और पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

उसने फरवरी 2015 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसे दोनों आरोपों में दोषी पाया गया और नौ साल की सजा सुनाई गई। उस पर निर्वासन का मुकदमा भी चल रहा है।

यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय मूल के युवक की याचिका नामंजूर Reviewed by on . न्यूयॉर्क, 2 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका के ओहियो राज्य की सर्वोच्च अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय मूल के युवक की याचिका नामंजूर कर दी।वेबसाइट 'एग्जामिनर ड न्यूयॉर्क, 2 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका के ओहियो राज्य की सर्वोच्च अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय मूल के युवक की याचिका नामंजूर कर दी।वेबसाइट 'एग्जामिनर ड Rating:
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