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 रेरा एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी पक्षों को जागरूक करना जरूरी | dharmpath.com

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रेरा एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी पक्षों को जागरूक करना जरूरी

April 1, 2019 9:45 pm by: Category: राज्य का पन्ना Comments Off on रेरा एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी पक्षों को जागरूक करना जरूरी A+ / A-
भोपाल : सोमवार

रेरा अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा से आज असम के प्रतिनिधि-मण्डल ने भेंट कर मध्यप्रदेश में रेरा एक्ट के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। असम के अपर मुख्य सचिव श्री पॉल बरुआ ने प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया।

श्री अन्‍टोनी डिसा ने कहा कि रेरा एक्ट के नियमों के नोटिफिकेशन और अथॉरिटी का गठन करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि रेरा एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिये सभी पक्षों को एक्ट की बारीकियों के बारे में जागरूक करना पहली आवश्यकता है। यह एक्ट बिल्डरों के साथ-साथ आवंटियों के लिये भी हितकारी है। लोगों को एक्ट के फायदों के बारे में बताने के लिये विभिन्न स्तरों पर सेशन किये जा सकते हैं।

रेरा अध्यक्ष श्री डिसा ने बताया कि प्रदेश में एक मई, 2017 से आमजन के लिये रेरा एक्ट वेब पोर्टल शुरू किया गया है। एक्ट के दायरे में प्रदेश के सभी शहर को लिया गया है। रेरा अथॉरिटी ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में हर सप्ताह सुनवाई करती है। रेरा प्राधिकरण ने अभी तक 1713 शिकायतों में सुनवाई के बाद आदेश जारी किये हैं। प्रदेश में रेरा एक्ट में 2138 आवासीय प्रोजेक्ट पंजीकृत किये जा चुके हैं।

प्रतिनिधि-मण्डल ने इंदौर में रेरा अथॉरिटी की सुनवाई की कार्यवाही भी देखी। साथ ही, मैदानी स्तर पर एक्ट के क्रियान्वयन की जानकारी ली।

इस मौके पर रेरा सदस्य (न्यायिक) श्री दिनेश कुमार नायक, सदस्य (तकनीकी) श्री अनिरूद्ध डी. कपाले, न्याय निर्णायक अधिकारी श्री विनोद कुमार दुबे, सचिव श्री चंद्रशेखर वालिम्बे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रदीप जैन, तकनीकी सलाहकार श्री प्रहलाद सिंह तोमर तथा आईटी सलाहकार श्रीमती पारूल दुबे भी मौजूद थी।

 

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