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व्यापमं : एसआईटी की जांच में एक्सलशीट कूटरचित

भोपाल, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित परीक्षा की असली एक्सलशीट होने का दावा कर पेश किए गए दस्तावेजों को विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कूटरचित पाया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि प्रभावशाली लोगों केा बचाने के लिए एक्सलशीट में छेड़छाड़ की गई है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर व न्यायाधीश आलोक अराधे की युगलपीठ को एसआईटी की तरफ से सात कारण के साथ बताया गया कि जांच को प्रभावित करने के लिए उक्त कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने निर्देश जारी किए हैं कि एसआईटी मिस्टर एक्स के खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

इस संबंध में वह पुलिस के विषेष कार्य बल (एसटीएफ ) को निर्देश जारी कर सकती है।

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मिस्टर एक्स के नाम से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि व्यापमं घोटाले से संबंधित वास्तविक एक्सलसीट उनके पास है। उसे प्रदेश सरकार व एसटीएफ से खतरा है, इसलिए वह वास्तविक एक्सलशीट दिल्ली उच्च न्यायालय के हवाले करना चाहता है।

याचिका में यह भी कहा गया था कि जिस एक्सलसीट के आधार पर जांच हो रही है, वह गलत है। एक्सलशीट के साथ छेड़छाड़ की गई है। वास्तविक एक्सलशीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती और मंत्री के नाम है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा था कि व्यापमं घोटाले की निगरानी मप्र उच्च न्यायालय कर रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता के द्वारा दिए गए साक्ष्य व पेन ड्राईव को याचिका की प्रति के साथ मप्र उच्च न्यायालय के सुपुर्द किया जाए।

पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पेन ड्राइव व दस्तावेज याचिका की प्रति के साथ एसआईटी के सुर्पुद करने के निर्देश जारी किए थे। युगलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि एसआईटी पेन ड्राइव व दस्तावेजों की जांच करे तथा जांच एजेन्सी एसटीएफ से अभिमत लेकर 24 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। इसके अलावा युगलपीठ ने जांच एजेन्सी एसटीएफ को भी आदेशित किया है कि उन्होंने निगरानी समिति के किन-किन निर्देशों का पालन किया इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करे।

इस याचिका की शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान एसटीएफ की तरफ से जांच रिपोर्ट युगलपीठ के समक्ष पेश की गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुरूपेन्द्र कौरव ने बताया कि एसआईटी ने सात कारण बताते हुए पेन ड्राईव की एक्सलसीट को कूटरचित बताया है।

एसआईटी ने जांच एजेन्सी एसटीएफ के तकनीकी विभाग का डेमो भी देखा था। इसके अलावा एसटीएफ की तरफ से निगरानी समिति की किन किन सिफारिशों का पालन किया गया, इस संबंध में 72 पृष्ठ की रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त रिपोर्ट पर युगलपीठ ने सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित की है।

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