कोलकाता, 9 सितम्बर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को एक स्थानीय अदालत ने यहां शुक्रवार को जमानत दे दी। करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तारी के 21 महीने से अधिक समय बाद उन्हें जमानत मिली है।
कोलकाता, 9 सितम्बर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को एक स्थानीय अदालत ने यहां शुक्रवार को जमानत दे दी। करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तारी के 21 महीने से अधिक समय बाद उन्हें जमानत मिली है।
मित्रा को 12 दिसंबर, 2014 को गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर 2015 में एक निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके बाद संक्षिप्त समय के लिए वह जेल से बाहर थे। लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत बाद में रद्द कर दी थी।
अलीपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 15-15 लाख रुपये के दो बांड पर मित्रा को जमानत दे दी।