चेन्नई, 23 जुलाई (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सन टीवी समूह को एफएम रेडियो लाइसेंस की नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी।
अदालत ने यह अंतरिम आदेश मीडिया समूह की कंपनियों की याचिका पर गौर करने के बाद दिया, जिसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार ने इस आधार पर कंपनी को नीलामी में हिस्सा नहीं लेने देने का फैसले लिया है कि उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली है।
नीलामी अगले सप्ताह शुरू होने का अनुमान है।
सन टीवी समूह ने अदालत से नीलामी स्थगित करने और समूह की कंपनियों को इसमें हिस्सा लेने देने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया था।
सन टीवी नेटवर्क के मुताबिक, केंद्र सरकार का फैसला अवैध, स्वेच्छाचारी और शक्ति का दुरुपयोग है।
याचिका में कहा गया था कि जिन कारणों से सुरक्षा मंजूरी नहीं दी गई, वह ऐसे मामलों से संबंधित है, जो एफआईआर के चरण में हैं या आरोप-पत्र के चरण में हैं।
मामले में सिर्फ कंपनी का एक निदेशक कथित तौर पर शामिल है, कंपनी नहीं।