चेन्नई, 9 जुलाई (आईएएनएस)। सुपरस्टार रजनीकांत ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने अपने समधी कस्तुरी राजा (फिल्म अभिनेता धनुष के पिता) द्वारा लिए गए 65 लाख रुपये के ऋण की गारंटी नहीं ली थी, जैसा कि एक फाइनैन्सर ने दावा किया है।
याचिकाकर्ता एस. मुकनचंद बोथरा ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म निर्माता कस्तुरी राजा ने वर्ष 2012 में उनसे इस शर्त पर 65 लाख रुपये का कर्ज लिया था कि यदि वह कर्ज की राशि नहीं चुका सके तो इसे रजनीकांत चुकाएंगे।
मद्रास उच्च न्यायालय में 22 जून को जब मामला सामने आया तो न्यायमूर्ति रविचंद्र बाबू ने कस्तुरी राजा और रजनीकांत को नोटिस जारी किया था।
इस बारे में रजनीकांत का कहना है कि बोथरा इस तरह के कर्ज के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
रजनीकांत ने अपनी याचिका में कहा, “बोथरा को मेरे नाम पर कर्ज नहीं देना चाहिए था। मैंने न ही कर्ज लिया था और न कर्ज की गारंटी ली थी। इसलिए कर्ज की रकम चुकाने का उत्तदायित्व मुझ पर नहीं है।”
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