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सरकारी विज्ञापनों में न हो राजनेताओं की तस्वीर : न्यायालय

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार तथा इसकी एजेंसियों के विज्ञापनों में मंत्रियों सहित राजनेताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि यह व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देने जैसा है।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि सरकार तथा इसकी एजेंसियों के विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश तथा राष्ट्रपिता सहित दिवंगत नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी।

न्यायालय ने कहा कि विज्ञापनों में किसी व्यक्ति, नेता या मंत्री के फोटो का इस्तेमाल न सिर्फ उस व्यक्ति को परियोजना से जोड़ता है, बल्कि यह व्यक्ति पूजा को भी बढ़ावा देता है।

न्यायालय ने कहा कि यह लोकतंत्र के साथ सीधे तौर पर अन्याय है।

सरकारी विज्ञापनों में न हो राजनेताओं की तस्वीर : न्यायालय Reviewed by on . नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार तथा इसकी एजेंसियों के विज्ञापनों में मंत्रियों सहित राजनेताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लग नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार तथा इसकी एजेंसियों के विज्ञापनों में मंत्रियों सहित राजनेताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लग Rating:
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