नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को डीएमडीके नेता विजयकांत और उनकी पत्नी प्रेमलता के खिलाफ तमिलनाडु में तिरुपुर की अदालत की ओर से जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दिया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन ने मुख्यमंत्री जयललिता की ओर से अपने आलोचकों के खिलाफ दायर मानहानि के मामलों की सूची मांगी है।
तिरुपुर की अदालत ने मार्च में मानहानि के एक मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर दंपत्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।