भोपाल — सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आगामी मतदान में चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को रिजेक्ट करने का अधिकार मतदाताओं को प्रदान किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित करते हुए कहा है की ई वी एम् मशीनों में तत्काल यह बटन लगाया जाय।