नई दिल्ली, 28 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सुब्रत रॉय और सहारा समूह के दो अन्य निदेशकों की पैरोल बढ़ाने का अंतरिम आदेश जारी करते हुए सहारा को दो अक्टूबर तक और 200 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पैरोल बढ़ाते हुए सहारा से यह बताने को कहा कि वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के माध्यम से वर्ष 2008-09 में निवेशकों से जुटाए गए पैसे उन्हें किस तरह वापस किए जाएंगे।