Thursday , 16 May 2024

ब्रेकिंग न्यूज़
Home » व्यापार » सेबी ने गैर सूचीबद्ध कंपनियों के निर्गम पर चेतावनी जारी की

सेबी ने गैर सूचीबद्ध कंपनियों के निर्गम पर चेतावनी जारी की

चेन्नई, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को आम जनता को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कुछ गैर सूचीबद्ध कंपनियां कानून की अवहेलना करते हुए निजी प्लेसमेंट के रूप में डिबेंचर, तरजीही शेयर जारी कर रही हैं।

सेबी ने कहा, “कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत 50 या इससे अधिक लोगों को किसी भी प्रकार के प्रतिभूति आवंटन को सार्वजनिक निर्गम माना जाता है।”

सेबी ने कहा कि कंपनी अधिनियम-1956 या कंपनी अधिनियम-2013, सेबी (ऋण प्रतिभूति के निर्गम एवं लिस्टिंग), नियमावली-2008 और सेबी (गैर परिवर्तनीय रीडिमेबल तरजीही शेयर) नियमावली-2013 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए कुछ गैर सूचीबद्ध कंपनियां निजी प्लेसमेंट के नाम पर गैर परिवर्तनीय डिबेंचर/गैर परिवर्तनीय तरजीही शेयर जैसी प्रतिभूतियां जारी कर छोटे निवेशकों को लुभाने की कोशिश करती हैं।

सेबी ने कहा कि कंपनी अधिनियम-2013 के तहत निजी प्लेमेंट सिर्फ ऐसे ही लोगों को पेश किया जा सकता है, जिसके नाम कंपनी निर्गम जारी करने से पहले दर्ज कर लेती है।

सेबी ने कहा, “निजी प्लेसमेंट के मामले में कंपनी आम जनता को ऐसे निर्गम की जानकारी देने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी नहीं करेगी, मीडिया, विपणन या वितरण चैनल या एजेंटों का उपयोग नहीं करेगी। यही नहीं, ऐसी पेशकश एक वित्तीय वर्ष में 200 से अधिक लोगों को नहीं की जा सकेगी।”

इस तरह के मामलों में सेबी ने जनवरी 2013 से अब तक 112 कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

सेबी ने कहा, “निवेशकों को चेतावनी दी जाती है कि ऐसे निर्गमों के जाल में न फंसें। निवेशकों को यह देख लेना चाहिए कि क्या ऐसी पेशकश करने वाली कंपनी ने इस तरह की पेशकश के दस्तावेज शेयर बाजारों में दाखिल किए हैं।”

सेबी ने गैर सूचीबद्ध कंपनियों के निर्गम पर चेतावनी जारी की Reviewed by on . चेन्नई, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को आम जनता को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कुछ गैर सूचीबद्ध कंपनियां कानून की अ चेन्नई, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को आम जनता को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कुछ गैर सूचीबद्ध कंपनियां कानून की अ Rating:
scroll to top