अहमदाबाद, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात उच्च न्यायालय ने पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ लगे देशद्रोह के मामले को रद्द करने पर फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला 27 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
अहमदाबाद, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात उच्च न्यायालय ने पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ लगे देशद्रोह के मामले को रद्द करने पर फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला 27 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
सूरत की एक अदालत ने हार्दिक को शुक्रवार शाम तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा हुआ है।
पटेल को देशद्रोह के आरोप में 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ उनके पिता और भाजपा नेता भरत पटेल ने याचिका दायर की है। हार्दिक पर आरोप है कि उन्होंने पटेल समुदाय के युवाओं से कहा कि आत्महत्या करने के बजाए वह एक या दो पुलिवालों की हत्या करें।
कहा जाता है कि 3 अक्टूबर को हार्दिक ने सूरत के विपुल देसाई से कहा था: “अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो बजाए खुदकुशी करने के जाओ, जाकर एक या दो पुलिसवालों को मार डालो। पटेल कभी आत्महत्या नहीं करते।”
देसाई से मिलने के दौरान हार्दिक अपने साथ एक स्थानीय टीवी चैनल के संवाददाता को लेकर गए थे। चैनल ने हार्दिक की बात को प्रसारित किया। इसके बाद यह सोशल मीडिया पर पहुंच गया और विवाद भड़क गया।
इस पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ जिसके खिलाफ उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।