नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और यंग इंडिया लिमिटेड की याचिकाओं पर भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को बुधवार को नोटिस जारी किया। याचिकाओं में नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ दस्तावेजों को तलब करने की अनुमति संबंधित निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और यंग इंडिया लिमिटेड की याचिकाओं पर भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को बुधवार को नोटिस जारी किया। याचिकाओं में नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ दस्तावेजों को तलब करने की अनुमति संबंधित निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने स्वामी से इस पर जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तिथि तय कर दी।
उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने 11 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता स्वामी की उस याचिका को मंजूरी दे दी थी, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों से और अन्य एजेंसियों से, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ दस्तावेज मांगे गए थे।
वोरा और यंग इंडिया लिमिटेड ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
स्वामी ने निचली अदालत में अपनी याचिका में कंपनी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, हेराल्ड हाउस से संबंधित दस्तावेज वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और कंपनी रजिस्ट्रार से मांगे थे। उन्होंने याचिका में कहा था कि मामले की सुनवाई और अन्य कार्यवाहियों के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता है।