रायपुर, 25 सितम्बर (आईएएनएस/वीएनएस)। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमा घरों और केबल ऑपरेटरों के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। विभागीय अधिकारी आबकारी अधिनियम के तहत जिलों में दर्ज होने वाले प्रकरणों की जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
रायपुर, 25 सितम्बर (आईएएनएस/वीएनएस)। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमा घरों और केबल ऑपरेटरों के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। विभागीय अधिकारी आबकारी अधिनियम के तहत जिलों में दर्ज होने वाले प्रकरणों की जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
आबकारी आयुक्त अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई।
बैठक में कहा गया कि सिनेमा घरों और केबल ऑपरेटर के आनॅलाइन पंजीयन के लिए विभाग द्वारा पिछले माह अगस्त में अपना वेबपोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिस पर अबतक 83 सिनेमा घरों और 270 केबल ऑपरेटरों ने पंजीयन करवा लिया है।
बैठक में कहा गया कि इस वेबपोर्टल पर उन्हें सिनेमा घरों में टिकट की बिक्री और केबल कनेक्शनों की ताजा जानकारी हर दिन अपलोड करना अनिवार्य है। शॉपिंग मालों में संचालित मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा। बैठक में आबकारी राजस्व की भी समीक्षा की गई।
आबकारी आयुक्त अग्रवाल ने अधिकारियों को सभी जिलों में शराब के अवैध करोबार की रोकथाम के लिए विशेष अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि लायसेंसी बारों में शराब की बिक्री निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सभी लायसेंसी शराब दुकानें समय पर खुलनी चाहिए और निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से बंद होनी चाहिए।