कराची, 28 सितम्बर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने अपने आदेश में कहा है कि 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों में कथित रूप से इस्तेमाल की गई नाव की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग को कराची का दौरा करना होगा।
‘एसोसिएटिड प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ की रिपोर्ट के अनुसार, एटीसी के न्यायाधीश ने मंगलवार को मुंबई हमले के मामले की सुनवाई की और संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की ओर से दायर ‘अल्फोज’ नाव की जांच की अपील को स्वीकार कर लिया।
एफआईए ने अदालत से अपील की थी कि नाव की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग को भेजा जाए, क्योंकि इस नाव को अदालत में पेश करना मुश्किल है।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने 15 सितम्बर को कहा था कि विदेश सचिव एस.जयशंकर ने पाकिस्तानी समकक्ष को पत्र लिखकर पिछले आठ साल से लंबित पड़े मामले की सुनवाई में तेजी करने के लिए कहा था।
अपने पत्र में जयशंकर ने कई प्रकार के सुझाव दिए, जिससे पाकिस्तान मुंबई हमलों के आरोपियों को सजा दे सकता है।
मुंबई में 26 नवम्बर, 2008 में हुए आतंकवादी हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें विदेशी भी शामिल थे। इसके अलावा इसमें 300 लोग घायल हुए थे।