कांग्रेस ने आधार पर शीर्ष अदालत के फैसला का स्वागत किया (लीड-1)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (आईएएनएस)। कांग्रेस ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार अधिनियम की ‘कठोर’ धारा 57 को निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया। यह धारा किसी भी निजी कंपनी को पहचान के उद्देश्य के लिए नागरिकों से आधार नंबर की मांग करने की इजाजत देती थी।

कांग्रेस ने कहा कि अब अगला कदम आधार अधिनियम के तहत सरकार द्वारा इकठ्ठा किए नागरिकों के डेटा को नष्ट करने का है।

पार्टी ने एक ट्वीट में कहा, “हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हैं।”

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि फैसले ने व्यक्ति के निजता के अधिकार को बरकरार रखा है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “मोदी सरकार की कठोर धारा 57 रद्द..बैंक खाते, मोबाइल, स्कूल, विमान, ट्रेवल एजेंट, निजी कंपनियों द्वारा आधार डेटा की जरूरत समाप्त। अब वक्त आ गया है अगले कदम का..नागरिकों के जुटाए गए डेटा को नष्ट किया जाए।”

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कुछ संशोधनों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले और मोबाइल कनेक्शन के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी।

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