ढाका, 25 फरवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ 2002 में दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराए गए पांच व्यक्तियों को बुधवार को सजा-ए-मौत सुनाई।
ढाका, 25 फरवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ 2002 में दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराए गए पांच व्यक्तियों को बुधवार को सजा-ए-मौत सुनाई।
बीडीन्यूज24 डॉट कॉम की रपट के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए.के.एम. अब्दुल काशिम ने नेत्रोकोना जिले में पांचों आरोपियों -शमीम, विकोन रोंगदी, टिकोन रोंगदी, तापस शेमा और रूप मिया- को अपराध का दोषी पाया।
प्रत्येक दोषी पर 25,000 टका (लगभग 322 डॉलर) का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले से संबंधित दस्तावेजों के अनुसार, किशोरी का 20 जुलाई, 2002 को उस समय अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, जब वह एक रिश्तेदार के घर जा रही थी।