नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नंद किशोर गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने भारतीय निर्वाचन आयोग और तोमर से गर्ग की याचिका पर 18 मई को जवाब देने के लिए कहा है।
गर्ग ने सात फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनका कहना है कि तोमर ने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हलफनामे में शैक्षिक योग्यता वाले कॉलम में जानबूझकर कर गलत जानकारी दी है।
न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के नेता तोमर द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपने के लिए भी कहा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि तोमर ने फर्जी स्नातक डिग्री के आधार पर खुद को वकील बताकर नामांकन भरा था।
याचिका के मुताबिक, “चुनाव में तोमर का निर्वाचन उनकी गलत बयानी, फर्जी घोषणा और नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए हलफनामे में शैक्षिक योग्यता को जानबूझकर छिपाने से प्रभावित हुआ है।”
न्यायालय की एक अन्य पीठ, एक याचिका पर, तोमर की एलएलबी डिग्री की वैधता का मामला देख रही है। याचिका में आरोप लगाया है कि तोमर ने बिहार के बिश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी कॉलेज में एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए फर्जी स्नातक डिग्री का इस्तेमाल किया था।
दिल्ली बार काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद स्थित राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए जवाब के आधार पर हाल ही में तोमर को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एलएलबी में दाखिला लेने के समय तोमर द्वारा सौंपी गई स्नातक डिग्री, अंकपत्र और रोल नंबर फर्जी हैं।