नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मारन परिवार के स्वामित्व वाले सन टीवी की 742.6 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियां जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय के आदेश पर न्यायिक प्राधिकार के समक्ष सुनवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की एक पीठ ने ईडी के संपत्ति जब्ती के आदेश पर निर्णय लेने के लिए न्यायिक प्राधिकार को दी गई 180 दिनों की समय सीमा के क्रियान्वयन को ही अलग कर दिया। ईडी के आदेश के अनुसार इस अवधि के भीतर कोई निर्णय न आने पर संपत्ति जब्ती का आदेश मान्य होता।
न्यायालय का यह आदेश तब आया, जब ईडी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने पीठ से कहा कि न सिर्फ सुनवाई स्थगित करनी है, बल्कि 180 दिनों की समय सीमा की शर्त से इस स्थगन को अलग करने की भी जरूरत है, अन्यथा जब्ती का आदेश बेकार हो जाएगा।
ग्रोवर ने न्यायालय से कहा कि इस मुद्दे पर अभियोजन और मारन के सन टीवी का समान रुख है। सन टीवी ने सर्वोच्च न्यायालय में जब्ती के आदेश को चुनौदी दी है।
मारन परिवार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “हमें दोनों में से किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं है। आप स्थगन दे या 180 दिनों की अवधि को अलग कर दें।”
न्यायालय ने प्रारंभ में ग्रोवर से कहा कि वह सुनवाई की अगली तिथि पर न्यायिक प्राधिकार को बता सकते हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लिहाजा वह मामले की सुनवाई न करे।
प्रधान न्यायाधीश दत्तू ने ग्रोवर से कहा, “आप न्यायाधीश को बताएं कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। न्यायालय इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा।”