मेघालय उच्च न्यायलय ने पुलिस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए

शिलांग, 17 जून (आईएएनएस)। मेघालय उच्च न्यायालय ने पुलिस भर्ती से संबंधित कथित घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के आदेश दिए हैं। भर्तियां मेघालय लोक सेवा आयोग की ओर से हुई थीं।

न्यायमूर्ति सुदीप रंजन सेन ने गुरुवार को एक उम्मीदवार मिलोन सी. मोमिन की याचिका पर सुनवााई करते हुए मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए।

मोमिन ने भर्ती परीक्षा में 874 अंक हासिल किए थे, जो इस भर्ती में सफल हुए चार अन्य उम्मीदवारों से अधिक थे, पर उसका चयन नहीं हुआ।

पुलिस बल में 34 रिक्त पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था।

अदालत ने साक्षात्कार में प्रत्याशियों को दिए गए नंबर की शीट की जांच में पाया कि कुछ उम्मीदवारों के नाम के आगे दो-दो बार नंबर लिखे हैं। एक बार पेंसिल से तो दूसरी बार कलम से लिखा गया।

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बिआना डब्ल्यू. मोमिन और मुख्य परीक्षा नियंत्रक डब्ल्यू.ए.एम बूथ ने स्कोर शीट में दिए गए नंबरों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

न्यायमूर्ति सेन ने कहा, “विभिन्न पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत साक्षयों और स्कोर शीट की जांच के बाद मुझे लगता है कि इस मामले में स्वतंत्र जांच कराए जाने की जरूरत है।”

अदालत ने कहा कि सीबीआई को इस मामले में संबद्ध व्यक्तियों, गवाहों तथा दस्तावेजों से संबंधित जांच की पूरी स्वतंत्रता है।

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