नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। लोग अब किसी भी दिन या रात किसी भी समय खरीदारी कर सकेंगे या सिनेमा हॉल में सिनेमा देख सकेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यहां मॉडल शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ इप्लाईमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसिस) बिल 2016 को मंजूरी दे दी, जिसमें दुकानों, सिनेमा हॉलों और भोजनालयों जैसे प्रतिष्ठानों को सप्ताह के सातों दिन और सातों रात 24 घंटे संचालित रखे जाने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, “हम मॉडल शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट बिल को सभी को भेजेंगे। चूंकि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, इसे राज्यों को भेजा जाएगा, जो चाहें तो इसे स्वीकार कर सकते हैं। इसका मकसद देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।”
जेटली ने कहा कि इस विधेयक में महिलाओं को रात या दिन किसी भी वक्त काम करने की अनुमति दी गई है।