नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में आरोपी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मंगलवार को कोर्ट ने उनकी जज बदलने की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की दलील पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट यह जज नवंबर 2011 से केस की सुनवाई कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा।
इससे पहले लालू यादव ने इस मामले में जज बदलने की अर्जी दायर की थी लेकिन कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनकर उस वक्त अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस अर्जी में कहा गया था कि जो जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वह बिहार के मंत्री के काफी करीबी हैं इसलिए लालू को संदेह है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी। इस दलील के तहत उन्होंने ये अर्जी दायर की थी। लालू प्रसाद ने चारा घोटाले की सुनवाई कर रहे झारखंड के विशेष सीबीआइ जज पर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए मामले का ट्रायल किसी और जज के पास स्थानांतरित करने की मांग की थी।
गौरतलब है कि झारखंड की अदालत में चल रहे इस मामले में लालू प्रसाद सहित 45 लोग अभियुक्त हैं। आरोप है कि लालू प्रसाद और अन्य अभियुक्तों की मिलीभगत से चाईबासा ट्रेजरी से करीब 35 करोड़ रुपये निकाल लिए गये थे। हाई कोर्ट ने लालू की जज बदलने की मांग खारिज कर दी थी जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट आए हैं।