लखनऊ, 3 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने गुरुवार को लोकायुक्त एन.के. महरोत्रा के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) लखनऊ के समक्ष आपराधिक परिवाद दायर किया।
एसीजेएम ने परिवाद को पंजीकृत करते हुए 200 सीआरपीसी में डॉ. नूतन का बयान दर्ज करने के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है।
डॉ. नूतन ने परिवाद में कहा है कि एन.के. महरोत्रा ने न सिर्फ विधिविरुद्ध तरीके से उनके पति (अमिताभ ठाकुर) के खिलाफ जांच की, बल्कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर गलत तथ्य सार्वजनिक कर इसे अकारण सनसनीखेज बनाने और उन्हें फर्जी तरीके से फंसाने का भी प्रयास किया।
उन्होंने कहा कि महरोत्रा ने जिस तरह बिना समय लगाए फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार की, वह धारा 166, 167, 195, 195ए, 196, 200, 211, 219, 500 आईपीसी के तहत अपराध है।
उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कार्य करने के लिए चर्चित आईपीएस अमिताभ व उनकी पत्नी ने प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसी बीच अमिताभ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन पर धमकाया। इसके दो दिन बाद आईपीएस अमिताभ को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ जांच लोकायुक्त को सौंप दी गई।