नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा के कथित बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा (आतंकवादी एवं विध्वंशक गतिविधि) अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप वापस ले लिए।
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