मुंबई, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने होटल लीलावेंचर के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसके चार हाई प्रोफाइल होटलों और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री कनाडाई निवेश फंड ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट को करने पर रोक लगा दी है।
आईटीसी ने लीला के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटाया है। उसने अपनी याचिका में कंपनी पर दबाव और कुप्रबंधन का आरोप लगाया है और अब इस कहानी में एक नाकटीय घटनाक्रम जुड़ गया है।
आईटीसी का यह भी दावा है कि लीला और ब्रुकफील्ड के बीच सौदा कंपनी और शेयरधारकों के हितों के विरुद्ध है।
मामले में सेबी को आईटीसी की ओर से अभिवेदन मिला था जिसका उल्लेख इसने लीला को लिखे अपने पत्र में किया है।
लीला ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में मंगलवार को कहा कि आईटीसी ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की जिस पर बुधवार को होगी।
होटल लीलावेंचर ने कहा, “मामले में सेबी द्वारा प्राप्त एचएल वीएल के खिलाफ अभिवेदन/आरोप प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों से संबंधित है। हालांकि सेबी द्वारा अभिवेदन की जांच की जा रही है, समयाभाव और प्रतिभूति में निवेशकों के हितों को लेकर आपको यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि सेबी की ओर से अगले निर्देश तक 18 मार्च के डाक बैलेट नोटिस में प्रस्तावित किसी हस्तांतरण पर कार्रवाई नहीं की जाए।