चंडीगढ़, 16 जून (आईएएनएस)। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ‘उड़ता पंजाब’ की रिलीज का रास्ता साफ करते हुए फिल्म पर रोक लगाने की मांग संबंधी कई याचिकाएं खारिज कर दीं।
न्यायमूर्ति एम. जेयापॉल ने अधिवक्ता वत्तन शर्मा और अन्य की याचिकाएं खारिज कर दीं। याचिकाओं में दावा किया गया था कि शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फिल्म में पंजाब और वहां की जनता को नकारात्मक रूप में पेश किया गया है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सुधार समिति और निर्माता को मंगलवार तक फिल्म की स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने इस मामले में एमकिस क्यूरी (न्यायिक मित्र) को गुरुवार तक अदालत में फिल्म की सामग्री पर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था ताकि इस पर फैसला लिया जा सके कि फिल्म रिलीज के योग्य है या नहीं।