Sunday , 5 May 2024

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उप्र : 9 जनसूचना अधिकारी दंडित

दरअसल राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत नौ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वादी को 30 दिन के अंदर अनिवार्य तौर पर सूचना उपलब्ध कराए। 30 दिन के अंदर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है।

अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, लेकिन इन अधिकारियों ने आदेश के बाद भी वादी को 30 दिन के अंदर न तो सूचना उपलब्ध कराई और न ही आयोग में उपस्थित हुए।

इस पर कार्रवाई करते हुए सूचना आयुक्त उस्मान ने संभल के जनसूचना अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और अधिशासी अभियंता को दंडित किया है।

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