नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) को दोबारा आयोजित कराने के लिए तीन माह का समय मांगने वाली सीबीएसई की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। एआईपीएमटी का प्रश्नपत्र लीक हो जाने के बाद अदालत ने परीक्षा को रद्द कर दिया था और सीबीएसई को चार सप्ताह के भीतर दोबारा से परीक्षा कराने का आदेश दिया था।
न्यायालय ने प्रश्नपत्र लीक हो जाने के कारण तीन मई को आयोजित हुई यह परीक्षा सोमवार को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को चार सप्ताह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गई। इससे पहले महाधिवक्ता रंजीत कुमार ने अदालत को बताया कि बोर्ड के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए समय में परीक्षा कराना संभव नहीं है।
चार सप्ताह में परीक्षा दोबारा से आयोजित कराने के दौरान अदालत ने कहा था कि पूर्व में इस तरह की परीक्षाएं एक माह की अवधि के अंदर आयोजित की जा चुकी हैं।