नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। एक विशेष अदालत ने छत्तीसगढ़ के केसला उत्तर कोयला ब्लॉक के अवैध आवंटन मामले में मंगलवार को दिल्ली की कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) तथा तीन अन्य को दोषी करार दिया।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उदित राठी, प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी और सहायक महाप्रबंधक कुशाल अग्रवाल को दोषी ठहराया।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश का मुकदमा चल रहा था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनी और तीनों अधिकारियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।
कंपनी और इसके तीन अधिकारियों के खिलाफ 19 जून, 2013 को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी।