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 कोयला, खदान विधेयकों में बदलाव के सुझाव नहीं (लीड-1) | dharmpath.com

Sunday , 11 May 2025

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कोयला, खदान विधेयकों में बदलाव के सुझाव नहीं (लीड-1)

नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। कोयला, खदान तथा खनिज विधेयकों पर प्रवर समिति की रपट बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पेश की गई। समिति ने इन विधेयकों में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है।

नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। कोयला, खदान तथा खनिज विधेयकों पर प्रवर समिति की रपट बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पेश की गई। समिति ने इन विधेयकों में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है।

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित हुई।

सदन में रपट पेश किए जाने के बाद विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, “जिस तरह खदान और कोयला विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की जा रही है, हम उसपर अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं।”

उन्होंने कहा, “विधेयकों को प्रवर समिति के बाद स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया। मेरी पार्टी ने कहा था कि हम अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में रपट चाहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के सदस्यों और अन्य संबद्ध पक्षों की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।”

आजाद ने कहा कि इसके कारण विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेजने की पूरी कसरत निर्थक हो गई।

इसके बाद सदन में कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा किया और सभापति की आसंदी के पास पहुंच कर नारेबाजी करने लगे।

शोरशराबे के बीच सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और विद्युत एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल को आजाद, दिग्विजय सिंह और अन्य सदस्यों के साथ प्रावधानों पर चर्चा करते देखा गया।

संक्षिप्त स्थगन के बाद सदन की बैठक जब दोबारा शुरू हुई तो सामान्य कामकाज हुआ।

कोयला विधेयक पर प्रवर समिति की रपट में कहा गया है कि समिति बगैर किसी बदलाव के विधेयक की सिफारिश करती है।

रपट में आगे कहा गया है कि समिति के सुझावों को देखा जाना चाहिए।

खदान एवं खनिज विधेयक पर समिति की रपट में भी विधेयक के किसी भी खंड में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है। इसमें हालांकि कहा गया है, “विचारार्थ विधेयक में संशोधन के सीमित अधिकार के मद्देनजर समिति यह राय रखती है कि ये मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनपर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।”

रपट में कहा गया है, “समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय विचार करे कि ये मुद्दे एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में उचित स्तर पर शामिल किए जाएं और उसके तहत प्रासंगिक नियम/कानून बनाए जाएं।”

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