विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सीबीआई और आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया.
जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत की मांग की थी.
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सीबीआई और आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया.
जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत की मांग की थी.
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण को एनएसई को-लोकेशन घोटाला मामले में सात दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की सोमवार को अनुमति दे दी.