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झारखंड में मृतकों और नाबालिगों को अदालती नोटिस

रांची, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड की राजधानी में दंगा भड़काने के आरोप में उपमंडलीय दंडाधिकारी की एक अदालत ने मृतकों के साथ-साथ नाबालिगों को नोटिस भेजने का मामला सामने आया है।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 107 के तहत कुल 72 लोगों को नोटिस भेजा है, जिनमें कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ नाबालिग हैं।

रांची के डोरंडा के निवासियों को शनिवार व सोमवार को नोटिस मिला, लेकिन उनमें मृतकों और नाबालिगों के नाम देखकर वे चौंक गए।

नोटिस में राजू उर्फ हैदर अली व गड्डी के नाम शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। परिजनों के मुताबिक, हैदर की मौत साल 2009 में, जबकि गड्डी की मौत पिछले साल ही हुई है।

तीन नाबालिगों को भी नोटिस भेजा गया है।

अदालती स्रोतों के मुताबिक, नोटिस डोरंडा पुलिस थाने की सिफारिश पर भेजे गए।

एक पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “आईपीसी की धारा 107 के तहत कार्रवाई की सिफारिश पहले के रिकॉर्ड के आधार पर की गई। गलती हुई है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते। यदि परिवार के सदस्य सबूत पेश करते हैं, तो गलती को सुधार लिया जाएगा।”

पुलिस ने कहा कि नाबालिग आगजनी में शामिल थे।

झारखंड में मृतकों और नाबालिगों को अदालती नोटिस Reviewed by on . रांची, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड की राजधानी में दंगा भड़काने के आरोप में उपमंडलीय दंडाधिकारी की एक अदालत ने मृतकों के साथ-साथ नाबालिगों को नोटिस भेजने का मामल रांची, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड की राजधानी में दंगा भड़काने के आरोप में उपमंडलीय दंडाधिकारी की एक अदालत ने मृतकों के साथ-साथ नाबालिगों को नोटिस भेजने का मामल Rating:
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