नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता जो फिल्म पूरी करने में असमर्थ हैं या जिन्होंने फिल्म को पूरा करने से पहले छोड़ दिया है, अब आयकर विभाग के नवीनतम निर्देश के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलने जा रही है।
केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के कार्यालय ने हाल के निर्देश में कहा, “इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि त्यागी हुई फिल्मों पर नियम 9ए लागू नहीं होता और फिल्मों पर किए गए व्यय, राष्ट्रीय व्यय के रूप में नहीं माना जाता।”
उन्होंने कहा, “त्यागी हुई फिल्मों की लागत राजस्व व्यय के रूप में मानी जाएगी।”
नियम 9 ए सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फीचर फिल्म के उत्पादन की लागत के संबंध में कर योग्य आय पर कर राहत की कटौती के लिए अनुमति देता है।
वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को सीआईआई बिग पिक्चर शिखर सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि नवीनतम आदेश की मांग फिल्म निमार्ताओं के पक्ष में पहले अदालत के फैसलों के बाद आया, जिससे त्यागी हुई फिल्मों पर राजस्व के रूप में व्यवहार किया जा सके।
सीबीडीटी आदेश फिल्म पूरी करने के मुद्दे पर आया है हालांकि, यह किसी व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए नहीं है।
उदाहरण के लिए टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अनुराग कश्यप द्वारा निर्मित फिल्म ‘माइकल’ का प्रारंभिक प्रदर्शन किया गया, लेकिन यह फिल्म आधिकारिक रूप से सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं हुई।