नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ भी अवैध नहीं : सोनिया

नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि कंपनी अधिनियम के मुताबिक, यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण के दौरान कुछ भी अवैध तौर पर नहीं हुआ।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यन स्वामी को मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।

सोनिया गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय से मांग की कि वह निचली अदालत द्वारा सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तथा चार अन्य के खिलाफ शुरू की गई सुनवाई की कार्यवाही को खत्म करे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी द्वारा लगाए गए आरोप बिना किसी सबूत के हैं।

सिब्बल ने तर्क दिया कि तीसरा पक्ष होते हुए मामले में स्वामी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कंपनी मामला है। स्वामी इसमें साझीदार भी नहीं हैं, फिर वह कैसे बता सकते हैं कि कानूनी रूप से कुछ गैरकानूनी हुआ।

उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम के मुताबिक, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण में कुछ भी अवैध तौर पर नहीं हुआ।

संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील गौर ने स्वामी से लिखित तौर पर प्रस्तुति के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च मुकर्रर की।

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