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बीबीसी के वृत्तचित्र पर 15 अप्रैल तक जारी रहेगी रोक (लीड-1)

नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र ‘इंडियाज डॉटर’ के प्रदर्शन पर रोक जारी रहेगी और सरकार से इस मामले में जारी किए गए दिशा-निर्देशों को पेश करने के लिए कहा।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी एवं न्यायमूर्ति आर. एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दी गई दो याचिकाओं पर सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि वृत्तचित्र के प्रसारण पर रोक कम से कम 15 अप्रैल तक जारी रहेगी।

खंडपीठ ने कहा, “केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से तीन मार्च को जारी दिशा-निर्देश न्यायालय में पेश की जाए।”

इससे पहले, एक अन्य पीठ ने वृत्तचित्र के प्रसारण पर लगी रोक को तत्काल रद्द करने से इंकार कर दिया था। उसने कहा था कि वृत्तचित्र के प्रसारण में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

उसने यह भी कहा था कि मीडिया ट्रायल से न्यायाधीश के अवचेतन पर दवाब पड़ता है।

यह वृत्तचित्र सामूहिक दुष्कर्म की शिकार 23 वर्षीय पीड़िता से संबंधित है, जिससे 16 दिसंबर, 2012 को एक चलती बस में दिल्ली में बेहद बेदर्दी से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दोषी मुकेश सिंह का साक्षात्कार है, जिसपर देश की कई संस्थाओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी।

वृत्तचित्र में दोषी के वकील ए.पी.सिंह तथा एम.एल.शर्मा की टिप्पणियां भी हैं, जिसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपमानजक बातें कही हैं। इसके प्रसारण पर रोक के बाद देश में खासा बवाल मच गया है।

जनहित याचिका के मुताबिक, वृत्तचित्र पर रोक स्पष्ट तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिका में गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा वृत्तचित्र पर रोक लगाने की प्रक्रिया को अवैध करार देने की मांग की गई है।

याचिका में मौत की सजा पाए चारों दोषियों की अपील की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह अपील 25 अगस्त, 2014 से ही लंबित है।

याचिका के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई में चारों दोषियों की मौत की सजा टाल दी थी। सोशल मीडिया के मुताबिक, भारी संख्या में लोग इस वृत्तचित्र को देखना चाहते हैं, क्योंकि जब इस वीडियो को यू ट्यूब पर डाला गया था इसे 2.86 लाख से अधिक लोगों ने देखा था।

बीबीसी के वृत्तचित्र पर 15 अप्रैल तक जारी रहेगी रोक (लीड-1) Reviewed by on . नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र 'इंडियाज डॉटर' के प्रदर्शन पर रोक जारी रहेगी और सरकार नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र 'इंडियाज डॉटर' के प्रदर्शन पर रोक जारी रहेगी और सरकार Rating:
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