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मप्र में पट्टों की विक्रय नीति के लिए समिति बनेगी

भोपाल, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के भूमिहीन परिवारों को मिले भूमि के पट्टों का विक्रय किया जा सकता है या नहीं, यह तय करने के लिए विधायकों की सर्वदलीय समिति बनाई जाएगी, जिसके सुझाव के आधार पर नीति बनेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुरोध पर विधानसभाध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने समिति बनाने की घोषणा की है।

विधानसभा में बुधवार को सत्ताधारी दल की विधायक ललिता यादव ने एक प्रश्न के जरिए छतरपुर जिले में वर्ष 1995 से 2003 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के भूमिहीन परिवारों को आवंटित पट्टों की सूची सहित विक्रय की नीति का ब्योरा मांगा।

राजस्व मंत्री रामपाल ने पट्टे दिए जाने की सूची उपलब्ध कराने के साथ बताया जमीन विक्रय के संदर्भ में शासन के दिशा निर्देश हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने प्रस्ताव दिया कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के पट्टों के विक्रय के क्या प्रावधान होने चाहिए, इसके लिए एक नीति बनाई जाए और यह काम विधायकों की समिति के जरिए हो।

विधानसभाध्यक्ष शर्मा ने मुख्यमंत्री के सुझाव पर कहा कि जल्दी ही ऐसी समिति बनाई जाएगी, जो पट्टा विक्रय के संदर्भ में नीति का निर्धारण करेगी। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कुछ सुझावों के साथ मुख्यमंत्री का आभार माना।

कांग्रेस विधायक राम निवास रावत ने विधायकों की समिति की सिफारिशें आने तक अनुसूचित जाति वर्ग के पट्टों पर रोक लगाने की मांग की, मगर उसे सत्ता पक्ष ने अनसुना कर दिया।

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए यह प्रावधान किया था कि पट्टे की बिक्री अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) की अनुमति से की जा सकेगी। इसका व्यापक विरोध होने पर इस अध्यादेश को सरकार ने वापस ले लिया था और अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी के पास वापस यथावत आ गया है।

यहां बताना लाजिमी होगा कि आरक्षित वर्ग को मिले पट्टे की भूमि की बिक्री में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। जिलाधिकारी की अनुमति से इन पट्टों की बिक्री होती आ रही है।

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