शिलांग, 28 सितम्बर (आईएएनएस)। मेघालय की एक अदालत ने स्कूल की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
फास्ट ट्रैक अदालत ने आरोपी को इस मामले में बरी कर दिया था।
स्माल फावा ने 30 नवम्बर, 2011 को एक 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर वन क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता अपने परिवार के साथ जयंतिया हिल्स जिले के रियातसियातिज्म इलाके में फावा के घर में किराए पर रहती थी।
वेस्ट जयंतिया हिल्स में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी. गिरी ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा, “अपराध को ध्यान में रखते हुए न्याय तब होगा, जब आरोपी को 5,000 रुपये जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा होगी और अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा।”
जोवाई में फास्ट ट्रैक अदालत ने 2015 में सबूतों के अभाव में फावा को रिहा कर दिया था। इसके बाद, पीड़िता की मां ने मेघालय उच्च न्यायालय से अपील की।
मेघालय उच्च न्यायालय ने इस मामले को जिला सत्र न्यायालय को सौंपते हुए एक बार फिर सुनवाई का आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि मेघालय पीड़ित मुआवजा योजना, 2014 के तहत पीड़िता को मुआवजा भी मिलना चाहिए।
अपने आदेश में अदालत ने कहा, “इस मामले में पीड़िता को 90 दिनों के भीतर जयंतिया हिल्स जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एक लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए।”