मेमन की रस्म-ए-जनाजा के प्रसारण पर रोक

मुंबई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह का जोखिम न लेते हुए गुरुवार को याकूब मेमन की रस्म-ए-जनाजा की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी न करने का मीडिया को आदेश जारी किया।

पुलिस उपायुक्त (संचालन) संजय बरकुंद द्वारा जारी 13 घंटे का यह आदेश सुबह 11 बजे से लेकर गुरुवार की आधी रात तक प्रभावी रहेगा।

इसके बाद सभी टेलीविजन चैनलों ने स्वेच्छ से जनाजे के प्रसारण पर रोक लगा दी।

आदेश में कहा गया था कि शांति भंग होने व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।

यहां तक कि कुछ टेलीविजन चैनलों ने एक नोटिस भी जारी किया जिसमें कहा गया कि वे अंत्येष्टि की तस्वीरें जारी नहीं कर सकते, क्योंकि मेमन एक देशद्रोही था और वे उसकी अंत्येष्टि का प्रसारण कर उसे नायक नहीं बनाएंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम विस्फोटों के दोषी याकूब मेमन को गुरुवार सुबह 6.35 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। याकूब के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जहां से उसे मुंबई लाया गया। मुंबई में ही उसे दफनाया गया।

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