नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) को निर्देश दिया कि वह मैगी नूडल के टेस्ट मेकर्स में सीसा और मोनो सोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) की जांच करने के लिए मैगी के अधिक नमूने एकत्र करे।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एन.वी. रमन की पीठ ने सीएफटीआरआई को यह भी बताने के लिए कहा कि उसके द्वारा अक्टूबर में की गई मैगी नमूनों की जांच में सीसे की मात्रा खाद्य सुरक्षा कानून और उसके अंतर्गत बनाई नियमावलियों की सीमा के दायरे में पाई गई या नहीं। अक्टूबर की जांच राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के बाद की गई थी।
प्रयोगशाला को जांच करने और उसके परिणामों की रपट जमा करने के लिए दो महीने का समय देते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि प्रयोगशाला को और अधिक नमूने चाहिए, तो वह इसकी अनुमति मांग सकता है।
इस मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।