नई दिल्ली, 7 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसके तहत सम-विषम नंबर वाले निजी वाहनों को अलग-अलग दिन चलाने का निर्णय लिया गया है।
अधिवक्ता आर.के. कपूर ने न्यायमूर्ति बी.डी. अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ के समक्ष कहा कि सम-विषम नंबर वाले वाहन चलाने का निर्णय सभी कारकों पर समुचित विचार किए बिना लिया गया।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए अगले साल पहली जनवरी से सम-विषम नंबर वाले निजी वाहनों को अलग-अलग दिन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कुछ दिनों के लिए किया गया है और बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी।