नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सीमित ओवरों की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज कर दिया।
धौनी के एक व्यापार पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दशार्या गया था और इसी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति राजन गोगोई और न्यायाधीश प्रभुल्ला पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने धौनी के खिलाफ दर्ज इस आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आपराधिक मामले को शुरू करने के लिए सही प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता जयाकुमार हिरेमाथ ने यह कहकर आपराधिक मामला दर्ज किया था कि धौनी को एक व्यापार संबंधी पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दशार्या गया है, जो लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है।
पत्रिका के कवर पेज पर धौनी को भगवान विष्णु के रूप में बताया गया था जिनके कई हाथ थे और वह हर हाथ में उनके द्वारा किए प्रचार की जाने वाली कंपनियों के उत्पाद पकड़े हुए थे।
शीर्ष अदालत ने बेंगलोर अदालत से पहले 24 अगस्त, 2015 को इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस मामले में 12 अक्टूबर, 2015 को नोटिस भी जारी किया गया था।