नई दिल्ली। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों को लौटाने वाले धन की व्यवस्था करने के बारे में बातचीत के लिये उन्हें घर में नजरबंद करने का अनुरोध आज “gकरा दिया। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहड की खंडपी” ने कहा, “हमने कहा है कि आप न्यायिक हिरासत में हैं। आप हमारी हिरासत में हैं। हमने आपको सिविल कारावास में नहीं भेजा है। सिविल कारावास में भेजने का मतलब सजा देना होता।” न्यायालय ने सहारा प्रमुख की ओर से पेश वरिष्” अधिवक्ता राम जे”मलानी का यह अनुरोध “gकरा दिया कि सुब्रत राय को तिहाड़ जेल में रखने की बजाय उन्हें `घर या कार्यालय में ही नजरबंद’ किया जा सकता है क्योंकि उनके जेल में रहते हुये धन की व्यवस्था करना मुश्किल है।
ब्रेकिंग न्यूज़
- » चार धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के तीन श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक के कारण मौत
- » शरद पवार का बयान,कई बार PM मोदी की मदद की
- » ECI ने लोकसभा चुनाव के पहले चार चरणों में हुए मतदान के आंकड़े जारी किये
- » स्वाति मालीवाल से बदसलूकी घटना,पुलिस ने दर्ज की FIR
- » इंदौर नगर निगम कर्मियों ने पहनी सेना जैसी वर्दी,विपक्ष ने महापौर से माँगा इस्तीफ़ा
- » SLU के भंडारण में भिन्नता,कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
- » झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ED ने किया गिरफ्तार
- » कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल:20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी गंगा और ज्यादा मैली क्यों हो गई?
- » हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 14 कर्मचारी कोलिहान खदान में फंसे
- » गुना:स्ट्रॉन्ग रूम में लगे कैमरों में गड़बड़ी,दिग्विजय सिंह ने पकड़ी गड़बड़ी