सोमनाथ भारती मामले में अदालत ने अभियोजक से स्पष्टीकरण मांगा

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज मामले में एक अतिरिक्त लोक अभियोजक के पेश होने पर अदालत ने उसकी पेशी को लेकर ही स्पष्टीकरण मांग दिया है।

अदालत के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी और कहा कि आरोप पत्र पर विचार करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि महानगर दंडाधिकारी भावना कालिया अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव को अपने संबंधित उच्चाधिकारियों से अपनी पेशी के बारे में स्पष्टीकरण लाने का निर्देश दिया। उन्होंने ऐसा तब किया, जब कामना वोहरा ने एक सरकारी अधिसूचना की प्रति पेश की, जिसमें लिखा था कि इस मामले में उन्हें विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

श्रीवास्तव इस मामले में गत एक साल से पेश हो रहे थे। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है।

अदालत ने कहा, “चूंकि 31 मार्च की अधिसूचना की प्रति आज पेश की गई है, इसलिए अतुल कुमार को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी पेशी के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करें, क्योंकि उनके कहे अनुसार वह पिछले एक साल से पेश हो रहे हैं।”

अदालत के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2014 में 19 जनवरी को एक महिला के शीलहरण के इरादे से गलत ढंग से रोकने और धमकी देने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इलाके में कथित रूप से देह व्यापार और ड्रग्स का धंधा चलने की खबर के बाद पूर्व मंत्री भारती ने दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन स्थित एक घर का दौरा किया था।

भारती और अन्य को 29 सितंबर, 2014 को उस मामले में आरोपी बनाया गया था।

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