नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। सरकार ने मंगलवार को यहां सार्वभौमिक स्वर्ण बांड का पांचवां भाग जारी करने की घोषणा की। इसकी खरीदारी के लिए एक से नौ सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विमर्श के बाद सरकार ने सार्वभौमिक स्वर्ण बांड के पांचवें अंश को जारी करने का निर्णय लिया। इसके लिए एक सितंबर से नौ सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
23 सितंबर को ये बांड जारी किए जाएंगे।
सार्वभौमिक स्वर्ण बांड की शुरुआत सरकार ने सोना खरीदने के विकल्प के रूप में पिछले साल की थी। उसके बाद से वर्ष 2015-16 और 2016-17 में चार बार ये जारी किए जा चुके हैं।
बयान में कहा गया है कि इन बांडों को बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बांबे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचा जा सकता है।
इस निवेश पर सरकार क्षतिपूर्ति के रूप में 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देगी। स्वर्ण बांड के ब्याज पर आयकर कानून 1961(1961 का 43) के तहत कर देय होगा।
यह बांड एक ग्राम सोने के मूल्य के गुणक में होगा। एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम से अधिक एक वित्तीय वर्ष में नहीं खरीद सकेगा। इस बांड की अवधि आठ साल होगी। ब्याज भुगतान की तिथि के पांच वर्ष पूरा होने के बाद इससे बाहर निकला जा सकता है।