फैबइंडिया अधिकारियों को अग्रिम जमानत मिली

पणजी, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। गोवा की एक अदालत ने शोरूम के ट्रायल रूम में सीसीटीवी कैमरा के मामले में गुरुवार को फैबइंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत सात वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को 23 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी है।

गोवा के मापूसा शहर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कंपनी के प्रबंध निदेशक विलियम बिसेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रत दत्ता, ईकॉमर्स प्रमुख अरुण नाइकर, विपणन प्रमुख रामू चंद्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक रुचिर पुजारी और कुंदन गुप्ता और आशिमा अग्रवाल को अग्रिम जमानत दी है।

गोवा के तटीय गांव कैंलगुट में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पिछले हफ्ते कपड़े खरीदने के लिए फैबइंडिया के शोरूम में गई थीं। वहां पर उन्होंने देखा कि एक सीसीटीवी कैमरे का मुंह ट्रायल रूम की ओर है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने फैबइंडिया के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें एक दिन बाद जमानत दे दी गई थी।

चारों कर्मचारियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी (छिपकर देखना), 509 (गोपनीयता में दखल) और आईटी एक्ट की धारा 66ई (किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी तस्वीर खींचना और प्रकाशित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

स्टोर की प्रबंधन चैत्राली सावंत ने हालांकि सात अप्रैल को अग्रिम जमानत लेने में कामयाब रहीं थी। अपराध शाखा के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं।

घटना के बाद फैबइंडिया ने स्मृति ईरानी से आधिकारिक माफी मांगी थी, और अपनी ओर से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इंकार किया था।

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