चंडीगढ़, 27 मई (आईएएनएस)। चंडीगढ़ में निकोटिन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को इस बारे में अवगत कराया।
पंजाब पहला राज्य है, जहां निकोटिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
दो साल पहले उच्च न्यायालय ने हुक्का बार में निकोटिन के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए थे।
निकोटिन पर प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना विष अधिनियम, 1991 और विष (रखना और बिक्री) नियम, 2015 के तहत जारी की गई है। ये अधिनियम एवं नियम निकोटिन को विष की श्रेणी में रखते हैं।
उच्च न्यायालय ने ‘बर्निग ब्रेन सोसाइटी’ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हुक्का परोसे जाने वाले बार को बंद कर निकोटिन की समस्या से छुटकारा नहीं पाया जा सकता।
न्यायालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा को भी रासायनिक रूप में निकोटिन के इस्तेमाल पर निगरानी रखने के लिए कार्यबल का गठन करने की जरूरत है।
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