नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई करते हुए एक विशेष अदालत ने मंगलवार को दिल्ली की कंपनी, राठी स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (आरएसपीएल) तथा अन्य कंपनियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
विशेष न्यायाधीश भारत पाराशर ने आरएसपीएल और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उदित राठी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किए हैं।
अभियुक्तों ने दोष स्वीकार नहीं किया और सुनवाई की मांग की। इसके बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए दो जून की तारीख तय की।
अदालत ने उदित राठी, आरएसपीएल और इसके प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी और सहायक महाप्रबंधक कुशाल अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के मामले में भी आरोप तय किए हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनी, इसके सीईओ और दो अधिकारियों पर आरोप पत्र दायर किए हैं।
अदालत ने कहा, “यह स्पष्ट है कि आरएसपीएल की ओर से सात फरवरी, 2008 को स्क्रीनिंग समिति के समक्ष पेश हुए और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने वाले प्रदीप, उदित और अग्रवाल ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत संबंधित कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से धोखाधड़ी करते हुए अपनी अधिकृत जमीन के दाम बढ़ा-चढ़ाकर दर्ज कराए।”
सीबीआई ने कंपनी और इसके सीईओ के खिलाफ 19 जून, 2013 को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी।